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“छापेमारी के दौरान सीएम का जबरदस्ती घुसना सही नहीं है”, SC ने I-PAC मामले में ममता बनर्जी को लगाई फटकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रवर्तन निदेशालय (IPAC) के कार्यालयों पर छापे के दौरान वहां मौजूद होना “अच्छी स्थिति” नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा और सवाल उठाया कि क्या ऐसी “असामान्य” घटनाओं में केंद्रीय एजेंसी को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जा सकता है।

एजेंसी, जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ने बनर्जी के इस कदम को – चुनाव सलाहकार IPAC के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और उनके कार्यालयों से लैपटॉप, फोन और कई दस्तावेज लेकर बाहर निकलने को – “सत्ता का घोर दुरुपयोग” बताया है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा

  • कोर्ट ने कहा-जो हुआ, वह सुखद स्थिति नहीं है, यह असामान्य है।
  • आज सुनवाई के अंत में ममता बैनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED, CBI को FIR दर्ज करने के लिए कैसे कह सकती है?
  • बिना किसी पूर्व सबूत के ED इसमें कैसे दखल दे रही है?
  • आज SC ने ED रेड के दौरान ममता बनर्जी के जबरदस्ती घुसने पर टिप्पणी की।

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