उत्तर प्रदेश

गृहकर, सीवर व जलकर बकायेदारों को बड़ी राहत! 15 अगस्त से OTS योजना शुरू; जानिए कैसे मिलेगा फायदा

नगर निगम में गृहकर, सीवर व जलकर बकाये के लिए शासन की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 15 अगस्त से शुरू हो गई है। भवन स्वामियों को 1 अप्रैल 2026 तक बकाये पर ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी। योजना के तहत बकायेदारों को ई-मेल, एमएमएस और पत्र के माध्यम से योजना की जानकारी दी जाएगी।

नगर निगम ने सभी आठ जोन में हेल्प डेस्क बना दी हैं। यहां बकायेदार भवन स्वामी जानकारी प्राप्त करने के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकेंगे। हेल्प डेस्क पर ऑफलाइन आवेदन की प्राप्ति के बाद आवेदक को हस्ताक्षर और मुहर लगी रसीद अनवार्य रूप से दी जाएगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की प्रति डाउनलोड कर आवेदन की तारीख के क्रम में सुरक्षित रखी जाएगी।

बकायेदारों को उपलब्ध कराया जाएगा पूरा विवरण

योजना के तहत प्रत्येक डिफाल्टर को उसके बकाये की धनराशि, ब्याज और अन्य देय राशि का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच पूरी की जानी है। संबंधित कर अधीक्षक, वार्ड लिपिक, राजस्व निरीक्षक और अन्य वसूलीकर्ता इसके लिए जिम्मेदार होंगे। वार्ड लिपिकों को डिफाल्टरों को भेजी गई सूचनाओं का प्रतिदिन रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।

वार्डों में लगाए जाएंगे शिविर

योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए सभी वार्डों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। समस्त जोनल अधिकारी क्षेत्रीय पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधि विशेष शिविर और गोष्ठियां आयोजित करके योजना की जानकारी देंगे। सरकारी विभागों में भी योजना को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्युत विभाग ने अपने सभी भवनों के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत आवेदन किया है।

सॉफ्टवेयर का कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर ओटीएस सॉफ्टवेयर और योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए नगर निगम मुख्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह और विनय कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें नगर निगम के सभी जोन के टैक्स सुपरिंटेंडेंट और कर्मचारी उपस्थित रहे।

ई-मेल पर भी कर सकते हैं सम्पर्क

योजना से संबंधित जानकारी और आवश्यक पत्राचार के लिए नगर निगम मुख्यालय तथा सभी जोन के ई-मेल पते भी उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक अपनी समस्या या योजना से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित जोन के ई-मेल पर संपर्क कर सकते हैं।

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