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Excise Policy Case : संजय सिंह का पासपोर्ट जब्त, कोर्ट ने कहा ‘शराब घोटाले पर नहीं बोल सकते कुछ’

Excise Policy Case : आप पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी थी। जिसके बाद जमानत के शर्तो के अनुसार संजय सिंह की जमानत को मंजूर किया गया। अभी हालही में खबर आ रही थी की संजय सिंह लिवर की बीमारी के इलाज के लिए आईएलबीएस में भर्ती है। जहाँ पर उनसे मिलने उनकी पत्नी और बेटा पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के कागज़ सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट के पास आ गयी। इसके बाद जमानत की शर्तो पर संजय सिंह की जमानत मंजूर की गयी है।

कोर्ट में हुए सुनवाई के अनुसार संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़ेगा। इसके साथ ही संजय सिंह दिल्ली एनसीआर को छोड़ कर नहीं जा सकते है। संजय सिंह के वकील के अनुसार, वकील ने कोर्ट में दरखास्त की, संजय सिंह एक राजनैतिक नेता है और चुनाव के इस समय उनका आना जाना लगा रहेगा। इस पर कोर्ट ने कहा की, संजय सिंह को कही जाने से पहले अपना प्रस्तुत कार्यक्रम को कोर्ट को बताना पड़ेगा।

इसके साथ ही शर्तो में ये भी लिखा है की संजय सिंह, शराब घोटाले में अपनी भूमिका के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं कर सकते। शर्तो में ये भी है की संजय सिंह, शराब घोटाले में कोई भी बयानबाज़ी नहीं कर सकते बाहर। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा की अगर संजय सिंह को बहार जाना है, तो इसकी पूरी जानकारी जांच अधिकारी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जमानत के पेपर तिहाड़ जेल में भेज दिए गए है। आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती हुए संजय सिंह की पत्नी ने कहा की जब तक अरविन्द केजरीवाल , मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन जब तक जेल से बहार नहीं आ जाते , जश्न नहीं मनाएंगे।

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