Driving License : अगर आप एक कार या बाइक के मालिक है। तो आपके पास Driving License होना अनिवार्य है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें आवेदक को कई फॉर्म भरने होते हैं और कई प्राधिकरणों से संपर्क करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रकृति की यह जटिलताएं भी सिस्टम में भ्रष्टाचार के दायरे को बढ़ावा देती हैं। जो आखिरकार भारत में सड़क सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
आपको बता दे की Driving License को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। जिसमें अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। आपको बता दे कि अब आवेदनकर्ता को कई तरीके के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसमें आवेदक को अब अपने ड्राइविंग स्कूल से ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आरटीओ आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आपको बता दे की नियम के अनुसार आवेदक के पास अपने नजदीकी केंद्र पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने का ऑप्शन होगा। मौजूदा प्रथा के मुताबिक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में परीक्षा देने की, सरकार निजी क्षेत्र के उन संस्थाओं को प्रमाण पत्र जारी करेगी, जो ड्राइविंग सिस्टम टेस्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत है।
इसके साथ ही नियम अनुसार बिना लाइसेंस के वाहन चलाने का जुर्माना अब सख्त कर दिया गया जिसमें ₹1000 से ₹2000 तक जुर्माना शामिल है। इसके अलावा यदि किसी नाबालिक को वाहन चलाते हुए पाया जाता, तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ₹50000 का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दे की ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को विस्तृत विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ सुरक्षित कर किया गया है। इसका मतलब कि मंत्रालय आवेदकों को पहले से सूचित करेगा, कि जिस तरह का लाइसेंस करना चाहते हैं उसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। भारत की सड़कों पर पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए मंत्रालय ने 9 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने अन्य वाहनों के उत्सर्जन मानकों को सुधारने के तरीकों पर विचार कर रहा है।
आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन परिवहन की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि वह मैन्युअल प्रक्रिया के जरिए आवेदन जमा करने के लिए अपनी संबंधित आरटीओ पर भी जा सकते हैं।