Supreme Court ने दिल्ली के उच्च न्यायालय से ईडी के मामले में ‘आप’ नेता के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुनाने को कहा है। जस्टिस मनोज मिश्रा और भट्टी की पीठ ने कहा की ‘जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से टालना ठीक नहीं है।’ दरसल सत्येंद्र हाईकोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका पर 6 सप्ताह के स्थगन के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने यह भी कह दिया था इस तरह का मामला अदालत के समक्ष लंबित है और इसलिए उनकी याचिका को इसके साथ लगाया जाना चाहिए।
आपको बता दे की कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था और मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने जेल से सत्येंद्र जैन का नाम पत्र रोल भी मांगा और मामले को 9 जुलाई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
आपको बता दे कि ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ 2017 में उनके खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकता के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 जुलाई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर 2019 को एक ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत भी मिल गई थी।