ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर वाराणसी अदालत से जो फैसला आया था, इलाहबाद कोर्ट ने उसे बरक़रार रखते हुए पूजा पाठ जारी रखने की अनुमति दे दी है. आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए यह फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखिये। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट से भी अर्जी खारिज होने से मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है.
वाराणसी की जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने की अनुमति देकर बड़ा फैसला सुनाया था जिसके बाद आधी रात को ही व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की गयी थी. इसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा जिला कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद 15 फरवरी को यह फैसला सुरक्षित कर लिया था . हिन्दू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सी एस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी.