Arvind Kejriwal News In Hindi : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। कि उन पर सुनवाई की जाएगी। जिसका फैसला शुक्रवार को आना तय हुआ है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के अंतिम जमानत देने का विरोध करते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को एक हलफनामा दायर किया। ईडी ने अपने हलफनामे में लिखा कि “चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। और यह कानूनी अधिकार भी नहीं है अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती तो इसे गलत परंपरा शुरू होगी। यहां तक की जेल से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी इसकी अनुमति नहीं होती है।
आपको बता दे कि कानून के तहत कोई भी शख्स अगर जेल में होता है। तो वह नियमों के आधार पर जेल से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन वह जमानत पर बाहर नहीं आ सकता है। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले मनी लांड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की आज का पर सुनवाई कर रहे हैं। पीठ की अध्यक्ष करने वाले न्यायमूर्ति राजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता ने गुरुवार को कहा कि वह शुक्रवार को अंतिम जमानत पर फैसला सुनाएंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से यह पूछा था, कि बयानों में दर्ज हुए अभियुक्त में केजरीवाल से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे गए जांच को दो साल होने जा रहा है। इतनी देरी क्यों लग रही इसके अलावा कोर्ट ने ईडी के मामले में केस डायरी और दस्तावेज पेश करने की निर्देश दिए हैं। सुनवाई का समय समाप्त होने पर कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जाम में जमानत पर कोई आदेश नहीं आया था।
आपको बता दे की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आबकारी विभाग और नीति घोटाले के आरोप लगे हैं। तथा मनी लॉन्ड्रिंग का भी आप उनके ऊपर लगा हुआ है। जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को वैद्य ठहराया था। आपको बता दे की गिरफ्तारी को लेकर आज का को पहले हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मानते हुए इस पर सुनवाई करने का फैसला सुनने का आदेश दिया था।
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