उत्तर प्रदेश

अवैध कफ सिरप मामले का मास्टरमाइंड शुभम ‘भगोड़ा’ घोषित, कानपुर में एक और गिरफ्तारी

वाराणसीः उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड और मुख्य सरगना शुभम जायसवाल को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-14वां) की अदालत ने शनिवार को कफ सिरप तस्करी मामले के फरार अभियुक्त शुभम जायसवाल को धारा 84(4) बीएनएसएस के अंतर्गत भगोड़ा अपराधी घोषित किया।

पुलिस ने बताया कि शुभम जायसवाल के विरुद्ध उद्घोषणा/इश्तिहार 27 फरवरी को न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। न्यायालय द्वारा जारी धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत आदेशिका की एक प्रति अभियुक्त शुभम जायसवाल के मकान के मुख्य द्वार पर चस्पा की गई थी। साथ ही सार्वजनिक स्थान बस स्टैंड पर भी एक प्रति चस्पा की गई। आदेश का तामील अभियुक्त के मकान पर विभिन्न गवाहों के समक्ष कराया गया। मौके पर मुनादी कराते हुए स्थानीय मोहल्ले के लोगों को एकत्रित करके न्यायालय के आदेश को पढ़कर सुनाया गया।

इसके अलावा डुग्गी बजवाकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से पूरे मुहल्ले में भी घोषणा कराई गई। अभियुक्त शुभम जायसवाल नियत तिथि 30 मार्च को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद न्यायालय से उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किए जाने की याचना की गई थी।

Related Articles

Back to top button