उत्तर प्रदेश

नगर निगम ने बीबीडी क्षेत्र में वेयर हाउस पर की बड़ी कार्रवाई, थर्माकोल और कूड़ा जलाने पर लगाया 50 हजार जुर्माना

शहर में प्रदूषण फैलाने और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को बीबीडी क्षेत्र में थर्माकोल और कूड़ा जलाने पर एक वेयर हाउस ठेकेदार से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा गंदगी फैलाने और कूड़ा जलाने पर 90,800 का जुर्माना वसूला गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने वालों से भी 57,500 का जुर्माना वसूला किया गया।

जोनल सेनेटरी ऑफिसर देवेंद्र कुमार वर्मा और कर अधीक्षक राम अचल के नेतृत्व में सोमवार सुबह टीमें भ्रमण पर रहीं। इस दौरान क्राउन मॉल के पास एक वेयर हाउस से धुआं उठता देख अंदर पहुंचे। मौके पर थर्माकोल और अन्य कचरा जलता पाया। आग बुझाते हुए ठेकेदार जाकिर को फटकार लगाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया। जांच में पता चला कि वेयर हाउस की सफाई में निकले थर्माकोल और अन्य अपशिष्ट जलाया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का हवाला देते हुए कार्रवाई की।

इस माह इतनी वसूली धनराशि

जोन 1 – 12,400 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 39,000 रुपये

जोन 2 – 17,300 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 37,500 रुपये

जोन 3 – 15,300 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयाेग पर 15,500 रुपये

जोन 4 – 3,500 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 7 हजार रुपये

जोन 5 – 13,100 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 13,500 रुपये

जोन 6 – 5,350 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 20 हजार रुपये

जोन7 – 75,000 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 69,500 रुपये

जोन 8 – 4,500 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 31 हजार रुपये

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