उत्तर प्रदेश

यूपी परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन: बसों, टैक्सियों और कैब समेत 9 हजार पर्यटक वाहनों का परमिट होगा रद्द

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार राज्य भर में बसों, टैक्सियों और कैब समेत नौ हजार से ज़्यादा पर्यटक वाहनों के परमिट रद्द करने का फैसला किया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिकतम परिचालन अवधि समाप्त होने के बाद परमिट का न तो नवीनीकरण किया जाएगा और न ही विस्तार किया जाएगा।

प्राधिकरण ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुरूप दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को भी मंज़ूरी दे दी है। एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाए गए ये नए नियम नवंबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।

अधिकारियों के अनुसार, पिछले महीने एक बैठक में ये दोनों निर्णय लिए गए और राज्य पर्यटन प्राधिकरण ने अब इनके कार्यवृत्त जारी कर दिए हैं। राज्य पर्यटन प्राधिकरण के सचिव सगीर अहमद अंसारी ने पुष्टि करते हुए कहा, “इस निर्णय के अनुसार यदि ऐसे वाहन पहले पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो सभी पुराने पर्यटक वाहनों के परमिट रद्द कर दिए जाएंगे या उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, जबकि एनसीआर में ऐसे डीजल चालित वाहनों की आयु सीमा 10 वर्ष है।

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