उत्तर प्रदेश
इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में सपा नेता को मिली जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि (निरोधक) कानून के तहत आरोपी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। जमानत का यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन द्वारा पारित किया गया जिन्होंने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो सितंबर, 2025 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कानपुर के जाजमऊ पुलिस थाना में अपने खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज इस मामले में जमानत याचिका दायर की थी।