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Arvind Kejariwal: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तत्काल राहत देने से किया इनकार, अगली सुनवाई 26 जून को होगी !

Arvind Kejariwal Latest News : सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तत्काल रूप से राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा की हाई हाई कोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए, हम अपना फैसला 26 जून को सुनाएंगे।

आपको बता दे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया था। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका का फैसला सुनाने वाला है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि वह अगर हाई कोर्ट के स्थगन के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करते हैं तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दे कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप है उन्होंने शराब घोटाले एवं नीति मामलों में छेड़छाड़ की है।

क्या है पूरा मामला

अदालत में 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हाई कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

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