उत्तर प्रदेश के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्यार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब एक और केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं. वाराणसी कोर्ट ने फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर कोर्ट बुधवार यानि 13 मार्च को फैसला सुनाएगी. वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) अवनीश गौतम की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है.
आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए
मंगलवार को बांदा जेल से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) अवनीश गौतम की कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए. मुख्तार अंसारी की सजा के बिंदु पर बुधवार को 12 बजे सुनवाई होगी. भ्रष्टाचार के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया गया.
पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था. मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया था.