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राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का मामला, हाई कोर्ट ने दिए FIR और जांच के आदेश

कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। शिकायतकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी की जिसके बाद कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच शुरू करने के निर्देश दिए।

क्या है पूरा मामला?

बीते कई दिनों से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जानकारी के अनुसार, ये याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस.विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ द्वारा की जा रही थी।

आपको बता दें कि इस याचिका में 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कोर्ट ने FIR दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

याचिका में क्या मांग की गई?

याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ BNS, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाए और विस्तृत जांच के निर्देश दिए जाए। बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता संबंधी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मामले से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब किए थे। इन्हें कोर्ट में पेश कर के इनकी जांच भी की गई थी।

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