
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वारिष्ठ नेता आजम खान के बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम दो पासपोर्ट वाले मामले में बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की 7 साल की सजा को भी रद्द कर दिया।
एमपी/एमएलए कोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अब्दुल्ला आज़म ने सजा निरस्त कराए जाने और बरी किए जाने की मांग को लेकर अपील दायर की थी। कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए पूरे मामले से उन्हें राहत दे दी।




