
तिरुवनंतपुरम। केरल स्वास्थ्य विभाग ने गुणवत्ता और नियामक उल्लंघनों के चलते गुजरात की एक कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं की बिक्री और वितरण पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है और तमिलनाडु की एक कंपनी के सभी उत्पादों को निलंबित कर दिया है। गुजरात औषधि नियंत्रक द्वारा इस बैच को मानक गुणवत्ता का नहीं घोषित किए जाने के बाद विभाग ने रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा निर्मित रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप (60 मिली) की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने तत्काल बिक्री रोकने का आदेश जारी किया। अधिकारियों ने केरल स्थित पाँच वितरकों को सभी गतिविधियाँ बंद करने और उत्पाद को तुरंत बाज़ार से वापस लेने का निर्देश दिया है। इसी से संबंधित एक कदम में राज्य सरकार ने कांचीपुरम, तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित सभी दवाओं की बिक्री और वितरण को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय तमिलनाडु औषधि नियंत्रक द्वारा कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के बाद लिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित उत्पादों को बेचते या स्टॉक करते पाए जाने वाले किसी भी फार्मेसी, वितरक या विक्रेता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से सिरप के बचे हुए स्टॉक का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया। मंत्री ने सख्त दवा मानकों को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ये उपाय दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के राज्य के अडिग रुख का हिस्सा हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि न तो रेस्पिफ्रेश टीआर और न ही श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के उत्पाद सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आपूर्ति किए जाते हैं। अधिकारियों को निजी माध्यमों से घटिया दवाओं के प्रसार को रोकने के लिए निरीक्षण तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने औषधि नियंत्रण विभाग को उन फार्मेसियों या स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के 12 साल से कम उम्र के बच्चों को दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं।