उत्तर प्रदेश

कानपुर: होटल में काम करने वाली युवती से रेप, डायरेक्टर ने रस्सी से बांधकर किया दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। कोयला नगर इलाके के एक होटल में काम करने वाली 21 वर्षीय युवती ने होटल संचालक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर चकेरी थाने में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर सनसनी फैला रही है, बल्कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

पीड़िता चकेरी क्षेत्र की निवासी हैं और पिछले एक वर्ष से कोयला नगर स्थित होटल ‘ट्विंकल गैलेक्सी’ में नौकरी कर रही थीं। होटल के संचालक आदर्श विहार कॉलोनी के निवासी मनोज कुमार पटेल (उम्र लगभग 35 वर्ष) पर पीड़िता ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार, मनोज ने कुछ महीनों पहले उनसे प्रेम प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद, वह होटल में अपनी ड्यूटी निभाती रहीं। लेकिन बुधवार की देर रात को हुई घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।

हाथ-पैर बांधकर किया दुष्कर्म

पीड़िता ने अपनी शिकायत में विस्तार से बताया कि रात के करीब 11 बजे वह होटल के स्टोर रूम में सामान संभाल रही थीं। तभी संचालक मनोज अचानक आया और जबरन उसे खींचते हुए एक अलग कमरे में ले गया। वहां उसने पीड़िता के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और क्रूरता से दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने उन्हें गंभीर धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। डर के मारे पीड़िता चुप रही, लेकिन गुरुवार सुबह हिम्मत जुटाकर चकेरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी ने अपराध स्वीकारा

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। चकेरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी मनोज की तलाश की। गुरुवार दोपहर को उसे पीएसी मोड़ बाईपास के पास से दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त रस्सी और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में मनोज ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

पुलिस का बयान

चकेरी एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया, “पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म), 127 (आपराधिक धमकी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारी टीम ने आरोपी को पीएसी मोड़ बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। वह न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

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