कारोबार

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव : अब तीन घंटे में क्लियर होंगे चेक, 3 जनवरी से लागू होगा नियम

बैंकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरेंस प्रक्रिया को और तेज करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब 3 जनवरी 2026 से बैंक ग्राहकों के चेक तीन घंटे के भीतर ही क्लियर हो जाएंगे। जिससे ग्राहकों और व्यापारियों को राहत मिलेगी।

इस नई व्यवस्था से बड़े व्यापारियों और आम ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। लेन-देन में तेजी आएगी और भुगतान प्रक्रिया और सुगम होगी। अब न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही भौगोलिक दूरी का असर पड़ेगा यानी राजधानी या बाहर के चेक अब उसी दिन क्लियर हो जाएंगे।

क्या रखें ध्यान

खाताधारकों को यह ध्यान रखना होगा कि चेक देने से पहले खाते में पर्याप्त धनराशि मौजूद हो। खाते में बैलेंस न होने की स्थिति में चेक बाउंस माना जाएगा, जिस पर बैंकिंग नियमों के तहत जुर्माना भी लग सकता है।

आरबीआई की नई गाइडलाइन

लखनऊ के जिला अग्रणी प्रबंधक मनीष पाठक ने बताया कि आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी क्लियरिंग प्रणाली को इस नए ढांचे के अनुरूप अपडेट करें ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह व्यवस्था ग्राहकों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम है। इससे समय की बचत होगी, लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंकिंग सेवाएं और अधिक भरोसेमंद बनेंगी।

Related Articles

Back to top button