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Whatsapp Encryption Delhi High Court: मेटा ने कहा “हम भारत में व्हाट्सप्प बंद कर देंगे”, याचिका पर हो रही सुनवाई

Whatsapp Encryption Delhi High Court: मेटा ने कहा “हम भारत में व्हाट्सप्प बंद कर देंगे”, याचिका पर हो रही सुनवाई भारत में एक तरीके से अब व्हाट्सएप्प बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने व्हाट्सएप की पैरंट कंपनी मैटर पर जोर डालते हुए कहां जा रहा है, कि वह अपनी End to End Encryption को बंद कर दें। दरसल व्हाट्सएप पर End to End Encryption सर्विसेस है, जिसे जो भी कोई मैसेज भेजता है, या मैसेज रिसीव करता है तो किसी को भी नहीं पता चलता है। कि वह मैसेज किसके द्वारा भेजा गया है, और कौन रिसीव कर रहा है इस तरीके से दो पर्सन के बीच हुई बातचीत की प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार इस End to End Encryption को खत्म करना चाहती है। जिस वजह से वह फेसबुक पर दबाव डाल रही है। वह अपने End to End Encryption सर्विस को बंद कर दे। जिस वजह से व्हाट्सएप में हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि “अगर भारत सरकार हम पर दबाव डालती है तो हम अपनी Whatsapp Service भारत में बंद कर देंगे। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने, कुछ प्रश्न किया जिसका जवाब व्हाट्सएप के पक्ष से लड़ रहे अधिवक्ता तेजस करिया ने कहा ‘प्लेटफार्म के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि अगर इंक्रिप्शन ब्रेक करने को कहा गया तो हम व्हाट्सएप को भारत में बंद कर देंगे’

इस पर सवाल करते हुए चीफ जस्टिस मोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अधिवक्ता तेजस करिया से कहा कि प्लेटफार्म पर इस तरीके से दबाव डालना गैरकानूनी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के4(2) तहत चुनौती देने वाले याचिका की सुनवाई की, इस दबाव को चुनौती दी और वोट कंपनी का पक्ष सुन रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के 4(2) के तहत यह कहता है कि “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाध्य है कि वह मैसेज को फर्स्ट ओरिजनाटर की जानकारी रखें यानी कि कोई भी मैसेज पहली बार व्हाट्सएप को किसने शेयर किया इसकी जानकारी व्हाट्सएप्प के पैरंट कंपनी मेटा के पास होनी चाहिए। इस पर मेटा के पक्ष से अधिवक्ता तेजस करिया ने कहा कि इस हिसाब से मेटा को सालों तक इस इनफार्मेशन को स्टोर करके रखना पड़ेगा और इसके साथ उन्होंने कहा कि विश्व में किसी भी देश के द्वारा ऐसा मांग नहीं की गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तेजस करिया से कुछ सवाल पूछे उन्होंने पूछे कि “ऐसा मुद्दा किसी अन्य देश में भी उठाया गया है ? ,किसी अन्य देश ने आपसे जानकारी साझा करने की मांग की, यहां तक की साउथ अमेरिका में भी ऐसा हुआ है ? इस पर अधिवक्ता तेजस करिया ने कहा कि “बिल्कुल नहीं यहां तक की ब्राजील में भी ऐसा नहीं पूछा गया। ” सरकार के पक्ष की तरफ से इस पर सुनवाई कर रहे अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह ने कहा कि “500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ भारत व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। और ऐसे में अनिवार्य है कि कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए खासकर आज के हालात को देखते हुए।

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