Arvind Kejriwal Latest News In Hindi : सीएम अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की जमानत को बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि ‘जब जस्टिस दस्त की पीठ पिछले हफ्ते बैठी थी, तब याचिका क्यों नहीं दायर की गई थी ? दिल्ली सीएम ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी जमानत अवधि को 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया।
आपको बता दे कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत को 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। इसके पीछे की वजह उन्होंने यह बताई थी, कि उन्हें पीटीआई और सीटी स्कैन के लिए 7 दिन की अतिरिक्त आवश्यकता है।
दिल्ली शराब नीति ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद गिरफ्तारी को लेकर की गई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्ते भी लगे और कहा कि केजरीवाल को 1 जून को वापस जेल में आना पड़ेगा। हालांकि आप केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर कर उनकी जमानत को 7 दिन की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। केजरीवाल ने कुछ स्वास्थ्य की जांच करनी है। इसीलिए वह 7 दिन की अवधि मांग रहे हैं।
जस्टिस से संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की पीठ में केजरीवाल को अंतिम जमानत देते हुए कहा था, कि निर्वाचित मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर कई आरोप लगे है, लेकिन वह उसमें दोषी करार नहीं दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी डेढ़ साल से दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच क्र रही है। लेकिन आम चुनाव के ऐलान के बाद ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ऐसे में कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली सीएम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।